बंदियो के अधिकार एवं लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम का प्रचार प्रसार विषय पर जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन
जागरूकता शिविर में बंदियों को बताएं गए अधिकार
उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ की मंशानुरूप एवं श्री पंकज कुमार सिंह जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशन में दिनांक-25.07.2024 को जिला कारागार, बाराबंकी में बंदियो के अधिकार एवं लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम का प्रचार प्रसार विषय पर शिविर का आयोजन श्री श्रीकृष्ण चन्द्र सिंह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी की अध्यक्षता में किया गया।
इस शिविर में श्री श्रीकृष्ण चन्द्र अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा बताया गया कि बंदियों के अधिकारों के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि बंदियों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 जी के तहत विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। जिसका तात्पर्य है किसी भी प्रकार के विवाद में निशुल्क रूप से विधिक सलाह देना है। बंदियों को वांछित चिकित्सा उपचार, निर्धारित मात्रा गुणवता का नाश्ता भोजन एवं बिस्तर बर्तन प्राप्त करने का अधिकार है। बंदी परिजनों से मुलाकात कर सकते हैं। खेलकूद एवं मनोरंजन के साधनों का हक है।
इसके अतिरिक्त लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम के बारे में बन्दियों को जागरूक करते हुये बताया गया कि जिन बन्दियों के पास अपने मुकदमें की पैरवी करने हेतु अधिवक्ता नही है तथा वह अपना अधिवक्ता करने में सक्षम नही है वह जेल अधीक्षक के माध्यम से सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी को निःशुल्क अधिवक्ता प्रदान किये जाने पत्र प्रेषित कर सकते है तथा पत्र के माध्यम से बन्दियों को डिफेन्स काउन्सिल प्रदान कर दिया जाता है जिसके जरिये वह अपने मुकदमें की पैरवी कर सकते है। डिफेन्स काउन्सिल सरकार की ओर से बन्दियों को निःशुल्क प्रदान किये जाते है तथा सरकार की यह मंशा होती है कि प्रत्येक बंदी जो अपने मुकदमें की पैरवी नही कर सकते है उनको अपने मुकदमें की पैरवी करने का विधिक अधिकार प्राप्त हो।
इस अवसर पर जेल अधीक्षक श्री कुंदन कुमार, जेलर श्री जे0पी0 तिवारी, एवं जिला कारागार के अन्य अधिकारीगण, कर्मचारीगण तथा जेल में निरूद्व बंदी व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी से कनिष्ठ लिपिक श्री सौरभ शुक्ला उपस्थित रहें।